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खुशखबरी! H-1B वीजा धारकों के आश्रितों को भी मिलेगा वर्क परमिट

नई दिल्लीः अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिकी नागरिकता विधेयक 2021 (US Citizenship Bill 2021) को संसद में पेश किया गया है। इसके जरिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए किसी देश के प्रवासियों (Emigrants) की संख्या सीमित करने पर पूर्व में लगायी गयी रोक को खत्म […]

नई दिल्लीः अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमेरिकी नागरिकता विधेयक 2021 (US Citizenship Bill 2021) को संसद में पेश किया गया है। इसके जरिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड (Green Card) के लिए किसी देश के प्रवासियों (Emigrants) की संख्या सीमित करने पर पूर्व में लगायी गयी रोक को खत्म कर दिया जाएगा। इस कानून के बनने के बाद एच-1बी वीजा (H-1B Visa) धारकों के आश्रितों (Dependent) को भी काम करने की अनुमति मिल जाएगा। अमेरिका (America) में लगभग 5 लाख ऐसे भारतीय (Indian) हैं, जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्‍तावेज (Legal Documents) नहीं हैं। इस बिल के पास हो जाने से उनके लिए नागरिकता (Citizenship) के साथ-साथ रोजगार (Employment) के भी दरवाजे खुल जाएंगे।

वर्तमान में, जब H-1B वीजा प्राप्तकर्ता ग्रीन कार्ड के लिए ट्रैक पर है, या उन्हें 6 साल आगे का विस्तार मिला है, पति या पत्नी (H-4 आश्रित वीजा धारक) रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बदले में पति-पत्नी को न केवल नौकरी मिलनी चाहिए या स्वरोजगार करना चाहिए, बल्कि पति-पत्नी को एक सामाजिक सुरक्षा नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या उस मामले के लिए एक बैंक खाता खोलने में सक्षम होना चाहिए।

वर्तमान में लगभग एक लाख भारतीय पति-पत्नी (बड़े पैमाने पर महिलाएं) के पास वर्क परमिट रखने का अनुमान है। केवल हाल ही में, बिडेन प्रशासन ने एक प्रस्तावित परिपत्र (ट्रम्प शासन के तहत पहले जारी किया गया) वापस ले लिया, जिसने रोजगार प्राधिकरण कार्यक्रम को रद्द कर दिया।

मुंबई में एक इमिग्रेशन लॉ फर्म के संस्थापक, पुरीवी चोथाणी कहते हैं, ‘‘बिल के प्रावधान, जो एक गैर-आप्रवासी अस्थायी कर्मचारी के पति के लिए रोजगार को अधिकृत करते हैं, अमेरिका ने माना है, विस्तृत नियम बाद में भी फाॅलो किए जायेंगे।

“वर्तमान में, एल -1 वीजा धारकों (इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर पर) के पति को काम करने की अनुमति है। ऐसा लगता है कि एच-1बी श्रमिकों के जीवनसाथी के लिए भी यही लागू होगा। उन्हें वर्क परमिट दिया जाएगा। यह बड़ी खबर है कि भारतीय हर साल आवंटित एच-1बी वीजा की एक महत्वपूर्ण संख्या में लेते हैं। ”

इस बिंदु पर, यह ज्ञात नहीं है कि जीवनसाथी के लिए काम करने की अनुमति किसी भी क्षेत्र के लिए या कुछ निश्चित क्षेत्रों के लिए खुली होगी, जहां चिकित्सा क्षेत्र की सख्त जरूरत है।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं द्वारा जारी एक रिपोर्ट में आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान जारी किए गए 3.89 लाख एच-1बी वीजा (विस्तार सहित), लगभग 72 प्रतिशत या 2.78 लाख भारतीय लाभार्थियों को आवंटित किए गए थे।

एच-1बी वकर्स के जीवनसाथी के लिए काम के अवसरों को खोलते हुए, अमेरिका को एक आकर्षक गंतव्य बना देगा, यह कुछ निश्चित क्षेत्रों के लोगों को भी आमंत्रित कर सकता है कि यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचा रहा है।

(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)

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