उत्तर प्रदेश

Uttar Pradesh Crime: नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी भाजपा विधायक को 25 साल की कैद

दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

Uttar Pradesh Crime: दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामदुलार गौड़ को 9 साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने दुद्धी के भाजपा विधायक को 25 साल की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़की के परिवार को पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ पर सोनभद्र के म्योरपुर इलाके के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा से उनकी अयोग्यता का मंच तैयार हो गया।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले एक विधायक को “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सजा काटने के बाद अगले छह साल तक अयोग्य रखा जाएगा।

अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आने वाले रामदुलार गौड़ ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में दुद्धी विधानसभा सीट से भारी अंतर से जीत हासिल की।

सोनभद्र में एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अहसान उल्लाह खान ने गोंड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका इस्तेमाल बलात्कार पीड़िता के पुनर्वास के लिए किया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने 12 दिसंबर 12 को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक को दोषी करार दिया था।

फैसला सुनाए जाने से पहले रामदुलार गौड़ के वकील ने कोर्ट से कम से कम सजा की गुहार लगाई. उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि गोंड बलात्कार पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल करेगा।

मामले का विवरण देते हुए, त्रिपाठी ने कहा कि घटना 4 नवंबर 2014 को हुई थी और गोंड के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण की धारा 5एल/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अपराध (POCSO) अधिनियम।

उन्होंने बताया कि घटना के समय रामदुलार गौड़ की पत्नी ग्राम प्रधान थीं।

पीड़िता के भाई की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने गोंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

उस वक्त रामदुलार गौड़ विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. उनके विधायक चुने जाने के बाद फाइलें एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गईं।

दुद्धी उन पांच विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)