उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के खिलाफ याचिका SC ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान (Rajasthan) के अलवर (Alwar) में 2018 में एक चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान (Rajasthan) के अलवर (Alwar) में 2018 में एक चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। गवई और विक्रम नाथ ने कहा कि वह इस मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा, “इस तरह के मुकदमे केवल पेज 1 (समाचार पत्रों के) के लिए हैं।”

याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को राजस्थान के अलवर में चुनावी भाषण देते हुए उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत जाने से पहले भाषण के खिलाफ मऊ की जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया. उन्होंने तब एक उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)