हैदरगंजः पुलिस व एसओजी टीम द्वारा छिनैती व लूटपाट करने वाले गिरोह का कल भंडाफोड़ किया गया था, जिसमे सरगना सहित अन्य अभियुक्तों पर से रिमांड कोर्ट ने 397 जैसी संगीन धारा को हटाया।
अभियुक्तों के अधीवक्ता राजा प्रताप सिंह ने कल ही अयोध्या जनपद में लोवर कोर्ट में पेश की थी। जमानत अर्जी जिस पर न्यायालय में अधीवक्ता राजा प्रताप सिंह ने धारा 397 का विरोध किया था।
अधिवक्ता सिंह की दलील से सन्तुष्ट होकर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की संगीन धारा 397 को हटा दिया।
पूरा प्रकरण अपराध संख्या 274/21 थाना हैदरगंज से जुड़ा हुआ है। आरोपी अभियुक्त अम्बिका यादव व अन्य आरोपी अभियुक्तों की तरफ से फ़ौजदारी अधिवक्ता राजप्रताप सिंह ने कल दलील पेश की थी।