लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।
हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो चुनाव करा सकती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है। मतलब, राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है।