नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के चल रहे सर्वेक्षण के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें परिसर को सील करने और हिंदू संकेतों की रक्षा के लिए गैर-सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
लाइव लॉ के अनुसार, इलाहाबाद HC ने जनहित याचिका (याचिका) को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें यूपी सरकार को संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश से टकराव किए बिना पूरे परिसर को सील करने का अनुरोध किया था. विवादित स्थल पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ (VVSS) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन, राखी सिंह और अन्य ने वकील सौरभ तिवारी के माध्यम से दायर की थी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)