उत्तर प्रदेश

मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे पर 4 माह में निर्णय ले कोर्ट : हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा जिला न्यायालय को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है

प्रयागराज:न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने यह आदेश मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है।

अर्जी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में गत वर्ष प्रार्थना पर दाखिल किया था। कहा गया कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।

वाद मित्र मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी। अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर यह निर्देश दिया है।