उत्तर प्रदेश

कोर्ट ने ‘गालीबाज’ नेता श्रीकांत की जमानत देने से किया इनकार

नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्रीकांत त्यागी ने महिला से बदसलूकी को लेकर दर्ज की गई FIR में जमानत याचिका दायर की थी।

नई दिल्ली: नोएडा की ओमैक्स सोसायटी में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज (Shrikant Tyagi’s bail application rejected) कर दी है। पुलिस ने मंगलवार को श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया था।

नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल श्रीकांत ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। विवाद के बाद त्यागी के खिलाफ अलग-अलग चार FIR दर्ज कराई गई हैं। इनमें महिला के साथ छेड़छाड़ और गैंगस्टर की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने त्यागी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं जैसे कि 420, 419, 482 में मामला दर्ज किया है, जिसको लेकर 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम रखा था। त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। इससे पहले त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए अपने वकील से अर्जी लगवाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

दरअसल नोएडा के सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी की तरफ से कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद त्यागी ने महिला के साथ कथित तौर पर अभ्रद व्यवहार किया और उसे धक्का भी दिया था।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद श्रीकांत त्यागी के ओमैक्स सोसायटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई भी की थी।