उत्तर प्रदेश

32 साल पुराने हत्या मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा

सजा का एलान होते ही मुख्तार ने माथा पकड़ लिया

बांदा: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जैसे ही वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। उसने अपना माथा पकड़ लिया।

बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि आज सोमवार को वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। इस दौरान दोषी करार होने के बाद मुख्तार अपने माथा पकड़ कर बैठ गया. टेंशन उसके चेहरे पर झलक रहा था।

बता दें कि कांग्रेस नेता अजय राय केभाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था।

कांग्रेस नेता को गोलियों से भून डाला था
वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके के रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय 3 अगस्त 1991 को अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। तभी एक वैन से पहुंचे बदमाशों ने अवधेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें अवधेश राय को गोली लगी और उनकी मौत हो गई।

अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इसे लेकर वाराणसी के चेतगंज थाने में मामला दर्ज कराया था और अपने भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। इस हत्याकांड में पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी आरोपी बनाया गया।