नई दिल्लीः गंगाजल पर 18 फीसदी जीएसटी (GST on Gangajal) लगाने के दावों के बीच केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि गंगाजल और अन्य पूजा सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
Clarification regarding certain media reports on applicability of GST on Gangajal. pic.twitter.com/t598ahN07x
— CBIC (@cbic_india) October 12, 2023
अपने नवीनतम ट्वीट में, सीबीआईसी ने कहा है कि ऐसी पूजा वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है।