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आज देशभर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन, SKM ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान

नई दिल्लीः प्रदर्शनकारी किसान यूनियन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (Farm Law) के खिलाफ गुरुवार को चार घंटे के लिए एक राष्ट्रव्यापी ‘रेल रोको’ (Rail Roko) आंदोलन करने जा रही है। किसान आंदोलन समिति, गाजीपुर सीमा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के अनुसार, किसानों ने 12 बजे से 4 बजे के बीच शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने […]

नई दिल्लीः प्रदर्शनकारी किसान यूनियन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (Farm Law) के खिलाफ गुरुवार को चार घंटे के लिए एक राष्ट्रव्यापी ‘रेल रोको’ (Rail Roko) आंदोलन करने जा रही है। किसान आंदोलन समिति, गाजीपुर सीमा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा के अनुसार, किसानों ने 12 बजे से 4 बजे के बीच शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। बाजवा ने कहा, ‘हम यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए जलपान की पेशकश करेंगे।’

इस बीच, 40 किसान संघों की संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने देश भर से कार्यक्रम के लिए समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक राष्ट्रव्यापी ‘रेल रोको’ आंदोलन में शांतिपूर्ण विरोध के लिए सभी से अपील की है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि मौजूदा संघर्ष की मांगों को हल करने के बजाय, भाजपा इसका मुकाबला करने और इस आंदोलन को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा सत्तारूढ़ दल के इस रवैये की निंदा करती है और मांग करता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को बिना किसी देरी के तुरंत हल करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह संघर्ष को तेज करेगा और इसके समर्थन में अधिक किसानों को जुटाएगा।

रेलवे ट्रैकों पर बढ़ाई गई गश्त
बॉर्डर से सटे ट्रैक, सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के स्टेशनों जैसे नरेला, आनंद विहार टर्मिनल, शाहदरा आदि के आसपास आरपीएफ कर्मी नजर बनाए हुए हैं। यहां ट्रैक पर गश्त बढ़ाई गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेल यातायात अपने तय समय पर चलेगा। रेल परिचालन में बाधा डालना गैर कानूनी है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरपीएफ के साथ मिलकर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

क्या हैं नियम
रेलवे संचालन में अगर कोई किसी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ रेलवे ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे ऐक्ट की धारा 150 के तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। धारा-174 के अनुसार अगर ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो दो साल की जेल या 2,000 रुपये के जुर्माने या फिर दोनों सजा हो सकती है। रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने पर, रेल में जबरदस्ती घुसने पर धारा 146, 147 के तहत छह महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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