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दिल्ली हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ‘सर्विस चार्ज’ लेने को दी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट की तरफ से लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज को अगली सुनवाई तक मंजूरी दी है। सर्विस चार्ज पर अपने नए फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीपीए के गाइडलाइंस पर रोक जारी रहेगी और रेस्टोरेंट अगली सुनवाई तक सर्विस चार्ज लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सर्विज चार्ज लेने को मंजूरी देती है। दरअसल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए (CCPA) ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाई थी। अब सर्विस चार्ज पर अपने नए फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीपीए के गाइडलाइंस पर रोक जारी रहेगी और रेस्टोरेंट अगली सुनवाई तक सर्विस चार्ज लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सीसीपीए की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए भी समय दिया, जिसमें सर्विस चार्ज को छोड़कर गाइडलाइंस पर रोक लगाने के पहले के आदेश को चुनौती दी गई थी।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और ग्राहकों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

बीते जुलाई में सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया था। CCPA के मुख्य आयुक्त ने गाइडलाइंस में स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। इसके साथ ही किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा।