नई दिल्ली: रेप केस में फंसे केंद्रीय मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में तीन महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि इससे उनकी छवि खराब होगी।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने हुसैन की याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा साथ ही इसे सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए टाल दिया।
उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें निचली अदालत के दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2018 के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं है और ऑपरेशन पर रोक लगाने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।
बता दें कि 2018 में, दिल्ली की एक महिला ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाकर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। इस पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। इसे शाहनवाज ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।