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Delhi Pollution News: GRAP के चौथे चरण के प्रतिबंधों में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगाई फटकार

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब हो रही स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 के तहत सख्त प्रदूषण-रोधी उपायों के क्रियान्वयन में देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।

Delhi Pollution News: राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब हो रही स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 के तहत सख्त प्रदूषण-रोधी उपायों के क्रियान्वयन में देरी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।

जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय की पूर्व स्वीकृति के बिना निवारक उपायों में कोई कमी नहीं की जाएगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बावजूद चरण 4 के उपायों को लागू करने में देरी की ओर इशारा किया।

शुरुआत में, दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को सूचित किया कि GRAP के चौथे चरण को सोमवार से लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पीठ ने वकील से कहा, “जैसे ही AQI 300 से 400 के बीच पहुँचता है, चरण 4 लागू करना पड़ता है। आप GRAP के चरण 4 की प्रयोज्यता में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं।”

इसने राज्य सरकार से कहा कि अदालत जानना चाहती है कि उसने प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

पीठ ने कहा, “हम चरण 4 के तहत निवारक उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देंगे, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। चरण 4 तब तक जारी रहेगा, जब तक अदालत अनुमति नहीं देती,” पीठ ने कहा, यह भी कहा कि वह दिन के काम के अंत में मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी।

रविवार को, CAQM ने GRAP-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की घोषणा की, जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश तब जारी किया जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब हो गया, जो शाम 4 बजे 441 पर पहुंच गया और प्रतिकूल मौसम की वजह से शाम 7 बजे तक 457 तक बढ़ गया।

नवीनतम आदेश के अनुसार, केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (LNG, CNG, BS-VI डीजल या इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। EV, CNG और BS-VI डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

14 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। अदालत ने पहले पुष्टि की थी कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)