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बेंगलुरु में हनुमान चालीसा का पाठ से रोका, धारा 144 का हवाला

कर्नाटक में 10 मई को सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके 24 घंटे पहले मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने देशभर में हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने का ऐलान किया।

बेंगलुरु: कर्नाटक में 10 मई को सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके 24 घंटे पहले मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने देशभर में हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने का ऐलान किया। लेकिन, इसे लेकर कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने बेंगलुरु के विजय नगर में विहिप कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक दिया है।

विहिप कार्यकर्ता विजय नगर में स्थित एक मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें रोक दिया।

विहिप के अभिषेक ने बताया कि चुनाव आयोग की टीम ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में धारा 144 लागू होने से पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसी वजह से उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने कहा के क्या हमें पूजा का अधिकार नहीं है। धारा 144 धार्मिक आयोजन पर लागू नही होता है।

हनुमान चालीसा पाठ के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने भी वीर अंजनेय मंदिर में ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम ने कहा कि हम पुलिस को बुलाएंगे।

बता दें कि कर्नाटक के विधनसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई समेत कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। इसे लेकर पूरे देश में सियासत गर्म हो उठी। खास कर भाजपा इसे लेकर पूरी तरह कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी सभाओं में जय बजरंग बली तक के नारे लगाए।