अहमदाबाद: मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुरी तरह फंस गए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल को जिला अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा कायम रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में राहुल की सावरकर (Savarkar) पर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया।
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि देशभर में राहुल गांधी के खिलाफ 10 आपराधिक मामले अभी तक लंबित हैं और इसमें रोक की मांग की जा रही है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत का दोषी ठहराने का आदेश उचित और कानूनी था, इसलिए उसमें कुछ बदलने लायक नहीं है।
याचिकाकर्ता और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित टोलिया ने बताया कि उन्होंने अखबारों में छपा एक बयान भी रिकॉर्ड में रखा था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था-मैं वीर सावरकर नहीं हूं, सॉरी नहीं कहूंगा। राहुल के वकील ने भी इससे इनकार नहीं किया। न्यायालय ने इस मामले में गंभीरता से विचार किया।