राष्ट्रीय

34 साल पुराने मामले में Sidhu को एक साल जेल की सजा

रोड रेज में एक बुजुर्ग की मौत का मामला, आज ही पुलिस कब्जे में लेगी या सरेंडर को वक्त मांग सकते हैं, कांग्रेस नेता ने कहा-कानून का फैसला स्वीकार

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 के रोड रेज मामले में एक बुजुर्ग की मौत पर सिद्धू को जेल की सजा सुनाई। बता दें कि रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सिद्धू ने एक ट्वीट में लिखा कि उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की है। आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।

जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने सिद्धू और एक अन्य आरोपी को तीन साल की कैद और प्रत्येक को एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

पार्किंग के झगड़े में बुजुर्ग की हुई थी मौत
सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

पटियाला में लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं सिद्धू
फैसले के बाद नवजोत सिद्धू की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू पटियाला में हैं। वहां वह अपनी लीगल टीम से चर्चा कर रहे हैं।

गिरफ्तार किया जाएगा या सरेंडर करेंगे सिद्धू!
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सिद्धू को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सरेंडर या गिरफ्तारी पर रोक के लिए कोई राहत नहीं दी है। सिद्धू को आज ही जेल जाना होगा। सिद्धू को सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेजा जा सकता है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सिद्धू इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए और समय मांग सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस पर उन्हीं आधार पर विचार करेगा, जिनका सिद्धू ने अपनी याचिका में जिक्र किया हो। हालांकि ऐसा मुश्किल लग रहा है कि सरेंडर के लिए उन्हें और अधिक समय मिल सकता है।