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Sidhu ने सरेंडर करने को और वक्त मांगा, कोर्ट ने कहा- CJI के पास जाएं

नई दिल्ली: 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक साल की जेल की सजा दिए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सेहत के आधार पर आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने इसपर उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष इस […]

नई दिल्ली: 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक साल की जेल की सजा दिए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सेहत के आधार पर आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा है। कोर्ट ने इसपर उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष इस मामले को रखने के लिए कहा है।

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को 34 साल पुराने रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 16 मई 2018 को सिर्फ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ दिया था। पर पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका के बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया।

हाल के वर्षों में यह पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर बरी किए गए शख्स को दंड दिया है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमें लगता है कि रिकॉर्ड में एक त्रुटि स्पष्ट है। इसलिए, हमने सजा के मुद्दे पर पुनर्विचार आवेदन को स्वीकार किया है। लगाए गए जुर्माने के अलावा, हम एक साल की जेल की सजा देना उचित समझते हैं।

पीठ ने कहा कि मृतक 65 वर्ष का था जबकि सिद्धू हट्ठे कट्ठे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे और वे अपने मुक्कों के प्रहार का असर जानते थे। वे बुजुर्ग व्यक्ति को पीट रहे थे, इसलिए उन्हें निर्दोष नहीं मान सकते।