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मुश्किल में शाहनवाज! दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश

Delhi High Court ने शाहनवाज हुसैन को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि तथ्यों से लगता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पूरी अनिच्छा प्रतीत होती है।

नई दिल्ली: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म का केस तत्काल दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को जांच के लिए तीन महीने का समय निश्चित कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

बता दें कि 2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया था। इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का संवेदनहीन रवैया समझ से बाहर है।सभी तथ्यों से साफ है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस की दलील थी कि निचली अदालत में उसकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो अंतिम रिपोर्ट नहीं थी।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।

शाहनवाज हुसैन बिहार से एमएलसी हैं। वे बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे… शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रहे हैं। वे 1999 में किशन गंज से सांसद बने थे। हालांकि, 2004 में उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे 2006 में भागलपुर में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे।उन्होंने यहां से 2009 में भी जीत हासिल की। हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे अटल सरकार में मंत्री भी रहे हैं।