नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के लिए शादी की एक समान एज तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women’s) की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है।
बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि कम उम्र के मुस्लिम लड़कियों की शादी को वैध ठहराया जाता है, जिससे पाक्सो एक्ट का उल्लघंन होता है। याचिका में सभी समुदायों की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय करने का निर्देश देने की मांग की गई है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। याचिका में आयोग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ‘विवाह योग्य उम्र’ को दंड कानूनों के अनुरूप लाने के लिए एक निर्देश देने की भी मांग की।
याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्म के आधार पर हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी को वैध ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। बेंच ने मामले में केंद्र को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2023 को होगी, जब केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है।