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देशभर में ऑक्सीजन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12-सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया

नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को एक 12-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसे महामारी के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘ऑक्सीजन के आवंटन’ के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने […]

नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को एक 12-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया, जिसे महामारी के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘ऑक्सीजन के आवंटन’ के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करने का काम सौंपा जाएगा। आदेश जारी करते हुए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि यह टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए स्वतंत्रत होगा। यह काम करने के लिए अपने तौर-तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। इस टास्क फोर्स में देशभर के नामी-गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं, मैनपावर और चिकित्सा देखभाल के मुद्दों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे समय आया है जब कई राज्यों के अस्पताल हफ्तों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। राज्य सरकारें केंद्र पर कोविड-19 स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाती रही हैं।

अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान, एक आम सहमति बन गई है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन का आवंटन वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर किया जाए। इसमें कहा गया है कि एक ही समय में, यह लचीलेपन के लिए अप्रवासी मांगों के कारण लचीलेपन को पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए जो आवंटित क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न हो सकती है।

अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन के वितरण में केंद्र द्वारा अपनाई गई आधार और कार्यप्रणाली के संबंध में पहले ही झंडी दे दी गई हैं।

आदेश में कहा गया कि अदालत ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य संस्थानों में विविध अनुभव वाले प्रसिद्ध राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा तैयार एक विशेषज्ञ निकाय को एक राष्ट्रीय कार्य बल के रूप में स्थापित करने के लिए विचार किया जा सकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर महामारी के लिए एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने सुझाव के अनुकूल जवाब दिया है।

सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि महामारी के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के लिए एक ‘प्रभावी और पारदर्शी तंत्र’ स्थापित किया जाए, और यह कि केंद्र ‘प्रक्रिया को कारगर बनाने’ के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करने पर सहमत हो।

टास्क फोर्स क्या करेगा
अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सहायता के लिए विशेष क्षेत्रों या क्षेत्रों पर एक या एक से अधिक उप-समूह का गठन कर सकती है। टास्क फोर्स अपने कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के भीतर या बाहर अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेना उचित समझ सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक होने पर टास्क फोर्स के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘पूर्ण और वास्तविक समय डेटा प्रदान करेंगी’।

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