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Pune Porsche accident: देवेन्द्र फड़णवीस ने ‘उदारता’ पर उठाए सवाल, कहा- नियमों का उल्लंघन करने वाले पब बंद किए जाएं

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने उस किशोर के लिए सजा में बरती गई उदारता पर बात की। इस दुर्घटना में तेज रफ्तार पोर्शे ने दो लोगों की जान ले ली।

Pune Porsche accident: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने उस किशोर के लिए सजा में बरती गई उदारता पर बात की। इस दुर्घटना में तेज रफ्तार पोर्शे ने दो लोगों की जान ले ली। राष्ट्रव्यापी हंगामे के बीच फड़णवीस ने किशोर के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वादा किया।

देवेन्द्र फड़नवीस ने किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर को दी गई सजा की “उदारता” पर सवाल उठाया।

किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को कार दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिनों के लिए सामुदायिक सेवा के रूप में यातायात पुलिस के साथ काम करने के लिए कहा है। किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर को शराब पीने के संबंध में काउंसलिंग कराने की भी सलाह दी।

फड़नवीस ने पूछा, “किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड ऐसा आदेश कैसे दे सकता है।”

फड़णवीस ने कहा, “हमने किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की है। भारी सार्वजनिक आक्रोश है। मैंने अब तक की जांच अपडेट का जायजा लिया है।”

उपमुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “नाबालिग 17 साल और आठ महीने की है और निर्भया मामले के अनुसार, 16 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को जघन्य अपराध के मामले में वयस्क माना जाना चाहिए।”

फड़नवीस ने इसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए सरकार के कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया: “प्रशासन को उन पबों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतर्क कर दिया गया है जहां उल्लंघन पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच की जाती है।”

पुणे पुलिस प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के की कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, “पोर्शे कार, जिसे कथित तौर पर किशोर चला रहा था, जिसके बारे में महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था, ने रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में 24 वर्षीय दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।”

पुलिस ने कहा कि दो सवार – अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा, दोनों 24 वर्षीय आईटी पेशेवर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे – उनकी चोटों के कारण मौत हो गई।

पुलिस ने लड़के के पिता, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, को हिरासत में लिया है और किशोर को शराब परोसने के आरोप में दो होटलों के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, पुलिस के अनुसार, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने किशोर के पिता, एक रियल एस्टेट डेवलपर, के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत और एक कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार प्रतिष्ठानों के मालिकों और स्टाफ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।