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परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने पीयूष जैन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इत्र कारोबारी को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली: कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। करीब 196 करोड़ रुपये कैश बरामद मामले में पीयूष जैन को जमानत दी गई है। बता दें कि 23 किलो गोल्ड बरामदगी के मामले में पीयूष जैन को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में दूसरे मामले में भी जमानत मिलने के बाद पीयूष जैन का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया।

दरअसल, 23 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

बता दें कि पीयूष जैन के यहां हुई छापेमारी में करीब 23 किलो सोना 196 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे। इस मामले में पीयूष जैन के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें एक मुकदमे में 28 जुलाई को जमानत मिल गई थी….दूसरे मुकदमे में गुरुवार को जमानत मंजूर हो गई। बता दें कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच से पीयूष जैन की जमानत मंजूर हुई है।

बता दें हाईकोर्ट ने पीयूष जैन को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किए जाने का आदेश जारी किया है। वहीं कानपुर कोर्ट जमानत की रकम अलग से तय करेगी।

दरअसल पिछले मुकदमे की बात करें तो उसमें 20-20 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर पीयूष जैन को जमानत दी गई थी। वहीं हाईकोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी कानपुर की जिला कोर्ट के लिए भेज दी गई है।