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चुनाव प्रचार में कोविड नियमों के उल्लंघन पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी

नई दिल्लीः उच्च न्यायालय, दिल्ली ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक द्वारा दायर एक याचिका पर दोनों से जवाब मांगा गया। उनसे विभिन्न राज्यों में चल रहे चुनाव अभियानों के दौरान मास्क पहनने और सामाजिक दूसरी को अनिवार्य बनाने के लिए […]

नई दिल्लीः उच्च न्यायालय, दिल्ली ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक द्वारा दायर एक याचिका पर दोनों से जवाब मांगा गया। उनसे विभिन्न राज्यों में चल रहे चुनाव अभियानों के दौरान मास्क पहनने और सामाजिक दूसरी को अनिवार्य बनाने के लिए कहा गया है।

विक्रम सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में चल रहे चुनाव अभियान के दौरान कोविड-19 मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जहां एक तरफ, जहां पूरे देश में कोविड के मानदंडों के उल्लंघन के लिए आम आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं, दूसरी तरफ रैलियों का आयोजन करने वाले राजनेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

नतीजतन, सिंह ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना चाहिए कि चुनाव प्रचार करने वाले और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया जाए या उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा जाए।

इसी तरह के मुद्दे पर एक अन्य याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग और केंद्र से कहा कि वह अदालत के समक्ष पहले से ही लंबित मामले के साथ विक्रम सिंह की याचिका को संज्ञान में लेते हुए तीन सप्ताह में जवाब दें। 30 अप्रैल को सुनवाई के लिए दोनों याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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