नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु (retirement age) में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों (2020-2023) के दौरान नियम 56 (जे) के तहत 122 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
जितेंद्र सिंह ने 30 जून 2023 तक प्रोबिटी पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन जानकारी और डेटा के अनुसार विवरण दिया। विवरण विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (CCA) द्वारा प्रदान किया गया है।
मंत्री ने कहा, मौलिक नियम एफआर 56(जे)/समान प्रावधानों के तहत समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासन को मजबूत करने और शासन में समग्र कार्य कुशलता में सुधार के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस के बढ़ते उपयोग, नियमों के सरलीकरण, आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को खत्म करने पर अधिक जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।