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Modi Surname Row: सूरत के बाद पटना की अदालत ने राहुल को ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान पर किया तलब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पटना एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 12 अप्रैल को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पटना एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा 12 अप्रैल को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।

यह मामला राहुल गांधी की “सभी चोर मोदी हैं” टिप्पणी से संबंधित है, जो उन्होंने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की थी।

23 मार्च को, राहुल गांधी को उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अदालत की सजा के एक दिन बाद, राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे।

लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र पर लोगों की आवाज उठाने के लिए “शहीद के बेटे” को “चुप करने की कोशिश” करने का आरोप लगाया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)