नई दिल्ली: एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शख्स शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारियों द्वारा उसके फोन का पता लगाने के बाद उसे पहले दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया।
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने मिश्रा को 21 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि उनकी जमानत की सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
पुलिस ने अदालत को बताया कि मिश्रा एयर इंडिया की उड़ान के दो कैप्टन और तीन केबिन क्रू को फोन कर रहे थे और उनसे भी पूछताछ की जानी है।
क्या है घटना?
यह घटना 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 102 में हुई थी। शराब के नशे में मिश्रा ने केबिन की लाइट बंद होने पर सत्तर साल की एक वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री पर पेशाब कर दिया।
महिला ने टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि केबिन क्रू स्थिति के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील थे।
बाद में, वेल्स फ़ार्गो, जिस कंपनी में मिश्रा कार्यरत थे, ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। शंकर मिश्रा ने वेल्स फारगो के भारत अध्याय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो एक अमेरिकी वित्तीय सेवा इकाई है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है।
एयर इंडिया ने मिश्रा पर 30 दिनों की यात्रा प्रतिबंध भी लगाया और जांच के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की गई है कि क्या चालक दल द्वारा स्थिति को संभालने में चूक हुई थी।
शंकर मिश्रा पुलिस से फरार था और भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के दिनों के बाद ही पुलिस ने उसे बेंगलुरु में गिरफ्तार किया।
मिश्रा पर धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की लज्जा भंग करने का इरादा) और 510 (दुर्व्यवहार) के तहत आरोप लगाए गए थे। भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ-साथ विमान नियमों के तहत एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से)।
(एजेंसी इनपुट के साथ )