नई दिल्लीः दिनदहाड़े घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियों से 2 लोगों की हत्या के मामले में रामपुर जिला कोर्ट ने 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें मां-बेटी समेत चार लोग एक ही परिवार के हैं। अदालत ने करीब पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हत्या की वारदात पांच साल पहले बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के हजरतपुर गांव की है। 28 जून 2017 को सुखविंदर और अमनवीर सिंह की जमीन की पैमाइश के लिए राजस्व विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ गांव गई थी।
आरोप था कि पैमाइश के बाद अमनवीर सिंह, करमवीर सिंह और उसके साथियों ने सुखविंदर सिंह के घर पर हथियारों से लैस होकर धावा बोल दिया।
जिसमें सुखविंदर के बहनोई जसपाल सिंह और बेटी जसपाल कौर की मौत हो गई थी, जबकि सुखविंदर सिंह, गुरमीत कौर और शरनदीप कौर घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी।
घटना की रिपोर्ट शरनदीप कौर ने बिलासपुर थाने में दर्ज कराई,जिसमें करम सिंह, उनकी पत्नी रंजीत कौर, उनकी पुत्री गुरपवन कौर, अमनवीर सिंह, नवी अहमद, फारूख, रिजवान और त्रिपाठी फार्म हाउस शीशगढ़ बरेली निवासी वंता सिंह आरोपी थे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज अचल सचदेव ने 8 को घटना में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम में दो लाख रुपये मृतक आश्रित को देने के आदेश दिए हैं।