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Karnataka Sex Scandal: SIT ने यौन शोषण मामले में कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, एचडी रेवन्ना को तलब किया

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के हसन जिले में प्रसारित अश्लील वीडियो की एक श्रृंखला की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया।

Karnataka Sex Scandal: कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) से जुड़े कथित सेक्स वीडियो मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने JD(S) के संरक्षक और पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते को 24 घंटे के भीतर जांच के लिए पेश होने के लिए बुलाया है।

न्यूजवायर पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी ने उनके पिता और जद (एस) विधायक एचडी रेवन्ना को भी नोटिस जारी किया है।

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के हसन जिले में प्रसारित अश्लील वीडियो की एक श्रृंखला की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया। इन वीडियो में कथित तौर पर जनता दल (सेक्युलर) पार्टी के प्रज्वल रेवन्ना शामिल हैं, जिनमें कुछ में यौन उत्पीड़न के कृत्यों को दर्शाया गया है।

प्रज्वल, जो हसन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा-जद(एस) के संयुक्त उम्मीदवार थे, 26 अप्रैल को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होने के बाद देश से भाग गए हैं। जनता दल (सेक्युलर) ने मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक में प्रज्वल को जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित कर दिया।

मंगलवार को उनके पूर्व ड्राइवर कैलाश ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कथित वीडियो वाली पेन ड्राइव साझा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे केवल बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा के साथ साझा किया था, किसी कांग्रेस नेता के साथ नहीं।

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ड्राइवर ने दावा किया, “देवराजे गौड़ा ने मुझसे उन तस्वीरों और वीडियो को सौंपने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने जज को सौंपने का वादा किया था ताकि स्टे हटवाने में मदद मिल सके, जिसे प्रज्वल रेवन्ना उन्हें जारी करने से रोकने के लिए लाए थे। उस पर भरोसा करते हुए, मैंने उसे एक प्रति दे दी।”

हालांकि, गौड़ा ने दावा किया है कि न तो जद (एस) और न ही भाजपा वीडियो जारी करेगी।

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इस बीच, उनके चाचा और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है और कहा है कि वे उन्हें बचाने नहीं जा रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर प्रज्वल को देश से भागने में मदद करने का आरोप लगाया है. हालाँकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है।

पिता-पुत्र पर आईपीसी की धारा 354ए (यौन शोषण), 354डी (पीछा करना), 506 (धमकी) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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