Income Tax Department: न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयकर (IT) विभाग ने आज (17 नवंबर) एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें करदाताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अपने ITR में विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेश से अर्जित आय का खुलासा करने में विफल रहते हैं, तो उन पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
“अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान” का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR) में सभी जानकारी की रिपोर्ट करें। इसके अलावा, जुर्माना काला धन विरोधी कानून के तहत लगाया जाएगा।
विदेशी संपत्ति क्या होती है?
आयकर विभाग की सलाह के अनुसार, भारतीय निवासियों के लिए विदेशी संपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, कस्टोडियल खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें कोई व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, सिंगिंग अथॉरिटी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत संपत्ति आदि शामिल होंगे।
इसमें कहा गया है कि सभी पात्र करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति (FA) या विदेशी स्रोत आय (FSI) अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय “कर योग्य सीमा से कम” हो या विदेश में संपत्ति “प्रकट स्रोतों से अर्जित” की गई हो, रिपोर्ट में कहा गया है।
सलाह में कहा गया है, “आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।”
मौद्रिक दंड लगाया जाएगा
जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, आयकर विभाग का प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), उन निवासी करदाताओं को “सूचनात्मक” एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही AY 2024-25 के लिए अपना ITR दाखिल कर दिया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संचार ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से “पहचान” की गई है, जिसमें “सुझाव” दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशी अधिकार क्षेत्र से आय प्राप्त कर सकते हैं।
सीबीडीटी के एक बयान के अनुसार, “अभियान का उद्देश्य उन लोगों को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने अपने जमा किए गए ITR (AY 2024-25) में पूरी तरह से अनुसूचित विदेशी संपत्ति नहीं भरी है, खासकर उच्च मूल्य वाली विदेशी संपत्ति वाले मामलों में।”
विलंबित और संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)