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सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर अंतरिम रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगली तिथि तक स्थगन, केंद्र, यूपी सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की ओर मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक परीक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी आदेश ने पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी गई है।

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की निगरानी में कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने कहा कि संरचना ‘वजू खाना’ में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले वजू किया जाता है।