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Gyanvapi Mosque: हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में पूजा करने की मिली इजाजत

Gyanvapi Mosque: वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘व्यास का तेखाना’ क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, ”सात दिनों के भीतर पूजा शुरू हो जाएगी. हर किसी को पूजा करने का अधिकार होगा।” हिंदू […]

Gyanvapi Mosque: वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘व्यास का तेखाना’ क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, ”सात दिनों के भीतर पूजा शुरू हो जाएगी. हर किसी को पूजा करने का अधिकार होगा।”

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने एएनआई को बताया, “पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।”

जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी।”

मस्जिद के तहखाने में चार ‘तहखाने’ हैं जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है जो यहां रहते थे।

व्यास ने याचिका दायर की थी कि वंशानुगत पुजारी के रूप में उन्हें तहखाना में प्रवेश करने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए।

हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी कहते हैं, ”आज ‘व्यास का तेखना’ में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला अधिकारी को दिया है।”

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि वह इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

इस बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को एक नोटिस जारी किया, जिसमें वाराणसी अदालत द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को मस्जिद परिसर में खाना क्षेत्र ‘वज़ू’ का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राखी सिंह द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया, जो श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे में वादी में से एक है, जो वर्तमान में वाराणसी जिला अदालत में लंबित है।

वाराणसी अदालत के समक्ष दायर आवेदन में, सिंह का प्राथमिक तर्क यह था कि ‘वज़ू खाना’ का सर्वेक्षण, उसके उस हिस्से को छोड़कर जहां एक ‘शिवलिंग’ पाए जाने का दावा किया गया था, संपत्ति के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए आवश्यक है।

‘वज़ू खाना’ वह जगह है जहां नमाज़ पढ़ने से पहले स्नान किया जाता है।

जिला जज कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2023 को सिंह की अर्जी खारिज कर दी थी।

न्यायाधीश ने कहा था कि 17 मई, 2022 को पारित एक आदेश में, शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया था जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया था और इसलिए, एएसआई को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)