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धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली सरायों पर मिले GST में छूट

CBIC ने कहा कि धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाये जा

नई दिल्लीः धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय जहां लोग ठहरते हैं] उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने साफतौर पर कहा कि किराये के बावजूद धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं देना होगा।

दरअसल, शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा चलाये जाने वाले सराय जिनका किराया 1,000 रुपये प्रति दिन है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद 18 जुलाई, 2022 जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया था।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने अपनी 47वीं बैठक में 1,000 रुपये तक के होटल के कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं लागू होता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे है तो उसपर जीएसटी लागू नहीं होगा।