नई दिल्लीः सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में आए कई विदेशी नागरिक कोरोना महामारी के कारण हवाई सेवा निलंबित होने की वजह से देश में फंस गए थे, इसलिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार ने इन विदेशी नागरिकों के लिए नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि में बिना किसी जुर्माने के निःशुल्क विस्तार देकर उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की थी।
प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी महामारी के कारण अपने गंतव्य के लिए उड़ानों के अभाव में भारत में फंस गए थे। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को उनके नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी पेनल्टी के मुफ्त के आधार पर विस्तारित करके भारत के भीतर रहने की सुविधा प्रदान की है।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘यह सुविधा जो वर्तमान में 31 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध है, अब केंद्र सरकार द्वारा 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे विदेशी नागरिकों को सितंबर तक अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
देश से बाहर निकलने से पहले, वे ई-एफआरआरओ पोर्टल पर बाहर निकलने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो अधिकारियों द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के निःशुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई 30 सितंबर से आगे वीजा विस्तार चाहता है, तो वे भुगतान के आधार पर ऑनलाइन ई-एफआरआरओ प्लेटफॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं, जिस पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के अधीन होगा।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगान नागरिकों को अफगान नागरिकों के लिए अलग से जारी दिशा-निर्देशों के तहत वीजा का विस्तार दिया जाएगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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