Ferry-Navy craft collision: शनिवार सुबह 7 वर्षीय लापता लड़के का शव मिलने के बाद मुंबई तट पर हाल ही में हुई नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है।
नौसेना की नौकाओं ने तीन दिनों के तलाशी अभियान के बाद मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में जोहान मोहम्मद निसार अहमद पठान का शव बरामद किया।
हालांकि, तलाशी अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि नौका को सीधा नहीं कर दिया जाता और यह पुष्टि नहीं हो जाती कि कोई लापता शव नहीं बचा है, शनिवार को भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने कहा।
Indian Navy craft lost control and collided with passenger ferry Neel Kamal near Karanja, Mumbai.
🔹 99 rescued
🔹 13 fatalities, including 1 Navy personnel
🔹 Rescue ops: 4 Navy helicopters, 11 naval craft, Coast Guard & Marine Police on-site. pic.twitter.com/BHpFXSi45J— Shivani Sharma (@shivanipost) December 18, 2024
फेरी-नेवी क्राफ्ट टक्कर
नौसेना ने 18 दिसंबर को मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में हुई फेरी-नेवी क्राफ्ट टक्कर की जांच पहले ही शुरू कर दी है।
यह टक्कर तब हुई जब 18 दिसंबर की दोपहर को इंजन परीक्षण से गुजर रही तेज गति से चल रही नौसेना की नाव ने नियंत्रण खो दिया और यात्री नौका ‘नील कमल’ से टकरा गई।
लापता यात्रियों की तलाश के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की नौसेना के हेलीकॉप्टर और नौकाओं को तैनात किया गया था।
दोनों जहाजों पर सवार 113 लोगों में से 15 की मौत हो गई और 98 को बचा लिया गया।
नौसेना की नाव पर छह लोग सवार थे, जिनमें से केवल दो ही बच पाए।
#Indian Navy craft lost control and collided with passenger ferry Neel Kamal near Karanja, Mumbai.
🔹 99 rescued
🔹 13 fatalities, including 1 Navy personnel
🔹 Rescue ops: 4 Navy helicopters, 11 naval craft, Coast Guard & Marine Police on-site.#boataccident pic.twitter.com/Xs3Upz8YsL— Waseem Zaidi (@ZaidiWaseem7) December 18, 2024
नौका 100 से अधिक यात्रियों को ले जा रही थी और यह गेटवे ऑफ इंडिया से एलीफेंटा द्वीप, एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण की ओर जा रही थी।
नौका ओवरलोड थी क्योंकि इसमें 84 यात्रियों और छह चालक दल के सदस्यों को ले जाने की अनुमति थी।
महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (MMB), जो एक जांच भी कर रहा है, ने नौका का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि यह ओवरलोड थी और इस प्रकार अंतर्देशीय पोत अधिनियम का उल्लंघन करती है।
कोलाबा पुलिस स्टेशन में नौसेना के जहाज के चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ‘लापरवाही से मौत का कारण बनना’, ‘दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा या जीवन को खतरे में डालने वाली कार्रवाई’, ‘जहाज को लापरवाही से चलाना’ और ‘किसी व्यक्ति या जनता को गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने वाली शरारत’ शामिल हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)