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“आपसे ये उम्मीद नहीं थी”, राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट के जज ने कहा

राहुल के शब्द पीड़ादायक, सजा कानूनी रूप से सही

सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम (Modi Surname) मामले के मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल को संभलकर बोलना चाहिए था, क्योंकि वह सांसद थे और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तक रह चुके हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने 2019 के मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग पर कहा कि अपीलकर्ता जैसे व्यक्ति से “नैतिकता के उच्च स्तर” की अपेक्षा की जाती है और ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी, वो कानूनी रूप से सही थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता के मुंह से निकले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं।

अदालत ने कहा कि अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करने और ‘मोदी’ उपनाम वाले व्यक्तियों की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा होगी और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।