राष्ट्रीय

383 उर्दू या फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी दिल्ली पुलिस

पुलिस ने फैसला लिया कि वो अब FIR, चार्जशीट और अन्य कार्यों में आसानी से समझ में आने योग्य हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करेगी। इसके बाद अब आपको मुजरिम, अहम जैसे शब्द नहीं दिखेंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) भी अब हिंदी और आम बोलचाल की भाषा को तरजीह दे रही है। पुलिस ने फैसला लिया कि वो अब FIR, चार्जशीट और अन्य कार्यों में आसानी से समझ में आने योग्य हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करेगी। इसके बाद अब आपको मुजरिम, अहम जैसे शब्द नहीं दिखेंगे।

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कठिन उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर आसान हिंदी और अंग्रेजी शब्दों या शिकायतकर्ता के शब्दों के इस्तेमाल की बात कही है। शब्दों को हटाने के लिए उन्होंने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसमें कुल 383 शब्दों को हटाने का निर्देश दिया गया है।

कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश जारी कर ऐसे 383 उर्दू या फारसी शब्दों की सूची भेजी है, जिनकी जगह अब आसान और आम बोलचाल वाले हिंदी और अंग्रेजी शब्दों को इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार, निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि दिल्ली पुलिस FIR और चार्जशीट बनाते समय उर्दू और फारसी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते। इसी को देखते हुए 2018 में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर कोर्ट ने 7 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि FIR शिकायतकर्ता के शब्दों में ही दर्ज होनी चाहिए।