नए नियमों के अनुसार 1 अगस्त से निम्नलिखित बदलाव लागू होंगे। उपयोगकर्ताओं को अपने 5 साल पुराने FASTags को बदलना होगा। अपने KYC को 31 अक्टूबर तक अपडेट करना होगा। 3 साल पहले जारी किए गए FASTags के लिए KYC अपडेट होना चाहिए।
नए वाहनों को खरीद के 90 दिनों के भीतर अपडेट किए गए FASTag के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। वाहनों को लिंक करने के मामले में, पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर को अनिवार्य रूप से FASTag से लिंक किया जाना चाहिए। इन नियमों के अलावा, संशोधित नियमों में डेटाबेस को सत्यापित करना, कार के सामने की तरफ की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करना और FASTag को मोबाइल नंबर से लिंक करना भी अनिवार्य है।