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Kolkata doctor rape-murder case: CBI ने RG KAR कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ दर्ज की FIR

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

Kolkata doctor rape-murder case: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या से जुड़ा है।

सीबीआई के करीबी सूत्रों ने बताया, “सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी शनिवार सुबह निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय गई और सभी दस्तावेज सौंपे।”

दस्तावेज मिलने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने आज की एफआईआर की कॉपी अलीपुर सीजेएम कोर्ट को सौंप दी है।

CBI ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में ली
सीबीआई ने शनिवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली, अधिकारियों ने बताया।

यह कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई, जिसने जांच को राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) से एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया।

अधिकारी ने कहा, “सीबीआई ने शनिवार को एसआईटी से आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए और एफआईआर को फिर से दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।”

उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर निर्देश जारी किए थे, जिन्होंने घोष के कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के बाद कॉलेज मीडिया की सुर्खियों में आ गया है।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अदालत ने रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 17 सितंबर को अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की है।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)