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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिलकिस बानो गैंगरेप केस

गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है। दरअसल दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

नई दिल्ली: बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है।

11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है…ये याचिका सुभासिनी अली, रेवती लाल और रूप रेखा वर्मा ने दाखिल की है। CJI ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट ने जल्द सुनवाई की मांग की गई है।

उन्होंने कहा, “महिला के रेप और परिवार की हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों की सज़ा खत्म करना गलत है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया।”

पूरा मामला साल 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों से जुड़ा है। 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन कुछ दिन पहले गुजरात सरकार के पैनल ने दोषियों की सजा में छूट वाले आवेदन को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया।