नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार को आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर प्रतिबंध को बढ़ाते हुए इसे फिर से एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया।
प्रतिबंध को 10 जुलाई, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंध लगाया गया था।
गृह मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे को देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल पहले प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था, जैसा कि पीटीआई ने अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया
इसमें आगे कहा गया है कि एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने का इरादा रखता है।
मंत्रालय ने कहा कि एसएफजे भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को भारत संघ से अलग करने की गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता कर रहा है तथा भारत और अन्य जगहों पर इस उद्देश्य के लिए लड़ रहे अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है, ताकि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से गतिविधियों और बयानों में शामिल हो सके।
अधिसूचना में कहा, “विभिन्न विध्वंसक गतिविधियों में एसएफजे की भूमिका को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)