Adani-Hindenburg row: लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदानी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच शीर्ष अदालत द्वारा तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था।
17 मई को पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सेबी को 14 अगस्त तक अदानी-हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच रिपोर्ट का समर्थन करने के लिए कहा गया था। हालांकि, आवेदक अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट अभी तक बाजार नियामक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक ने कानूनी समाचार पोर्टल को बताया।