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पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर एक्शन, 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क

अतीक अहमद की पुलिस ने 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। धूमनगंज के शाहा उर्फ पीपलगांव, अकबरपुर और पिपरी के रहिमाबाद स्थित उसके कब्जे वाली 12 बीघा जमीन कुर्क की गई है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई।

नई दिल्ली: बाहुबली अतीक अहमद की संपत्तियों पर पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने अतीक अहमद की तीन संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में गैगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस को अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। जिसके बाद पुलिस ने डीएम से मंजूरी के बाद इन संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह और एसडीएम सदर युवराज सिंह के नेतृत्व में कुर्की करने गई टीम ने सबसे पहले शाहापुर उर्फ पीपलगांव में 1.945 हेक्टेयर जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की। दूसरी कार्रवाई अकबरपुर
मिर्जापुर गांव में की गई…यहां पर 1.835 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई है। दोनों जमीन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर हैं। जबकि 0.524 हेक्टेयर जमीन रहीमाबाद में कुर्क की गई है। ये जमीन खुद बाहुबली अतीक अहमद के नाम पर दर्ज है।

तीनों जमीन 12 बीघे से ज्यादा हैं और इनकी अनुमानित कीमत 76 करोड़ रुपये है। फिलहाल बाहूबली अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं।