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सुप्रीम कोर्ट ने AAP को दिल्ली मुख्यालय खाली करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप को जमीन पर अपना कार्यालय जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और पार्टी को संपत्ति खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में अपना मुख्यालय कार्यालय खाली करने को कहा क्योंकि यह जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप को जमीन पर अपना कार्यालय जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और पार्टी को संपत्ति खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन प्राप्त करने के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पीठ के हवाले से कहा, “हम एलएंडडीओ से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।”

शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राउज़ एवेन्यू में उच्च न्यायालय के लिए नामित भूमि पर आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा अतिक्रमण के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया था।

AAP का सवाल, ‘राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हमें कुछ नहीं मिलता’
आप की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि पार्टी देश की छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और उसे अपना कार्यालय बेहतर जगह पर मिलना चाहिए। सिंघवी ने कहा, “वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे बदरपुर दिया गया है, जबकि बाकी सभी लोग बेहतर स्थानों पर हैं।”

यह देखते हुए कि लोकसभा चुनाव 2024 कुछ ही महीने दूर हैं, सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने पार्टी को 15 जून तक राउज़ एवेन्यू कार्यालय खाली करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर, हम परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय देते हैं ताकि जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्र आधार पर किया जा सके।”