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कल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, टिकट बुक करने से पहले जान लें नए नियम

नई दिल्लीः अब थियेटर पर मूवी देखने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय के सिनेमा हॉल और थिएटर अपनी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर- एसओपी जारी किया गया है। इसके अनुसार, सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला […]

नई दिल्लीः अब थियेटर पर मूवी देखने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय के सिनेमा हॉल और थिएटर अपनी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर- एसओपी जारी किया गया है। इसके अनुसार, सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है, लेकिन सिनेमा हॉल या सिनेमाघरों के भीतर और बाहर आम क्षेत्र में भीड़ से निपटने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोविड के तहत सभी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। 

मंत्रालय के एसओपी के अनुसार, सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी हॉल, वेटिंग रूम और कॉमन एरिया में लोगों के बीच हमेशा 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। हॉल के अंदर प्रवेश करने वालों को पूरे समय के लिए फेस मास्क पहनना आवश्यक होगा।

हॉल के प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्र में एक हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा देखने आने वाले लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, खांसते या छींकते समय, उन्हें अपने चेहरे और विशेष रूप से मुंह और नाक पर टिशू पेपर या रूमाल रखना होगा और टिशू पेपर को डस्टबिन में डालना होगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर के लोगों के थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शो के बाद सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। टिकट और भुगतान को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए आदेश दिए गए हैं। एसओपी के अनुसार, सिनेमा हॉल प्रबंधकों को लोगों को जागरूक करने के लिए ‘कब क्या करें, क्या न करें’ के पोस्टर चिपकाने होंगे।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को कोविड-19 से संबंधित नए दिशानिर्देशों के तहत अधिक क्षमता के साथ काम करना जारी रखने की अनुमति दी, जबकि स्विमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की मंजूरी दी गई। यह नई गाइडलाइन 1 फरवरी से लागू होगी। इसके अनुसार, राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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