मुम्बईः बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) 26 अक्टूबर को बॉलीवुड (Bollywood) अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्हें मुंबई तट से दूर एक क्रूज जहाज पर प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
खान के वकील ने बुधवार को दो अन्य जमानत याचिकाकर्ताओं अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया, विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा बुधवार को उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद जमानत याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
अदालत ने पाया कि आर्यन खान ‘नियमित आधार पर अवैध ड्रग गतिविधियों’ में लिप्त था। अदालत ने कहा कि उसके व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चला कि वह ड्रग तस्करों के संपर्क में था।
3 अक्टूबर को कुछ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार आर्यन (23) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापा मारने और चरस सहित ड्रग्स जब्त करने का दावा करने के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।
विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने अपने 21-पृष्ठ के आदेश में कहा कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि वह ‘नियमित आधार पर अवैध ड्रग्स गतिविधियों में लिप्त था’ और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह जमानत पर छूटने पर ऐसा अपराध करने की संभावना नहीं रखता है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया, एक गंभीर और गंभीर अपराध में आवेदकों/आरोपी नंबर 1 से 3 (आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा) की संलिप्तता को देखते हुए, यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।’’
इससे पहले एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि केवल एक विशेष अदालत ही इन मामलों की सुनवाई कर सकती है।
खान, मर्चेंट और धमेचा सहित अन्य को 3 अक्टूबर को एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग्स की कथित साजिश, कब्जे, खपत, खरीद और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह अब न्यायिक हिरासत में है। आर्यन खान और मर्चेंट जहां आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा शहर की भायखला महिला जेल में बंद हैं। बता दें कि इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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