नई दिल्ली: फरीदाबाद पुलिस ने जिले में चाइनीज मांझा (chinese manjha) और नाइलॉन की रस्सी रखने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले को 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने चीनी मांझे से होने वाली चोटों की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पुलिस को पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझे को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर पर्यावरण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, वन्य पशु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।