नई दिल्ली: हाल ही में नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों (Nuh clashes) के सिलसिले में गोरक्षक (cow vigilante) राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी (Bittu Bajrangi) को बुधवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब विश्व हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा – बजरंग दल – ने उनसे दूरी बना ली। पुलिस के मुताबिक, बजरंगी गोरक्ष बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष है।
कौन है ‘बिट्टू बजरंगी’
45 वर्षीय, जिन्हें राज कुमार के नाम से भी जाना जाता है, फ़रीदाबाद के ग़ाज़ीपुर बाज़ार और डबुआ बाज़ार में फल और सब्जियों के व्यापारी हैं। ऐसा माना जाता है कि वह पिछले तीन वर्षों से अपना गौरक्षक समूह चला रहा है। सूत्रों के हवाले से पहले की रिपोर्टों में बजरंगी को बजरंग दल का सदस्य भी बताया गया था।
जुलूस के दौरान अवैध हथियार लहराये
जुलाई के अंत में हरियाणा के नूंह में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि बजरंगी और उसके साथियों ने वीएचपी जुलूस के दौरान अवैध हथियार लहराये थे, जिस पर 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह में हमला हुआ था।
भड़काऊ भाषण देने का आरोप
बिट्टू बजरंगी को हिंसा के दो दिन बाद (एक अन्य मामले में) फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जांच में शामिल होने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने का आरोप था। पिछले एक महीने में ही उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
पुलिस ने जब्त किए हथियार
सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू द्वारा दायर एक शिकायत में कहा गया, “मैं नलहर मंदिर से 300 मीटर दूर अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर था। हमने लगभग 20 लोगों की भीड़ को तलवारें और त्रिशूल लेकर नलहर मंदिर की ओर मार्च करते देखा। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मेरी टीम ने उनके हथियार छीन कर जब्त कर लिये. इसके बाद, उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और टीम के साथ हाथापाई की।“
एएसपी ने कहा कि समूह पुलिस वाहनों के सामने बैठ गया था जहां उनके हथियार रखे हुए थे। इसके तुरंत बाद, उन्होंने वाहन के पिछले गेट खोल दिए और हथियार लेकर भाग गए।
एएसपी कुंडू ने अपनी शिकायत में कहा, “बिट्टू और अन्य जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमें जान से मारने की धमकी दी, उनकी पहचान फुटेज में की गई।”
कई धाराओं में FIR दर्ज
बजरंगी से पूछताछ की गई और बाद में कुंडू की शिकायत के आधार पर एक नई एफआईआर के बाद उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का हवाला दिया गया है, जिनमें 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 332 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (एक लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती) शामिल हैं। 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम के प्रावधान।
VHP और बजरंग दल ने बनाई उनसे दूरी
इस बीच विहिप ने गोरक्षकों के बजरंग दल से संबंध के दावों को संबोधित करने की मांग की और जोर देकर कहा कि समग्र रूप से विहिप का आरोपियों के साथ कोई संबंध नहीं है।
दक्षिणपंथी संगठन ने एक बयान में कहा, “राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जाता है, का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) भी उनके द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए वीडियो की सामग्री को उचित नहीं मानती है।” ।
(एजेंसी इनपुट के साथ)