दिल्ली/एन.सी.आर.

अब दिल्ली में एलजी ही सरकार, केंद्र ने बिगड़ती स्थिति के बीच नया कानून लागू किया

नई दिल्लीः देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ती स्थिति के बीच, केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD अधिनियम को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 27 अप्रैल से प्रभावी किया […]

नई दिल्लीः देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ती स्थिति के बीच, केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD अधिनियम को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 27 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है यानि अब से दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी एलजी की है। बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था। 

गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।’’

केंद्र सरकार के अनुसार, विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित कानून के संदर्भ में, ’सरकार’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति केंद्रशासित प्रदेश में होगी ताकि विधायी प्रावधानों के चुनाव में अस्पष्टता को नोट किया जा सके। इस संबंध में, एक उपधारा धारा 21 में जोड़ी जाएगी। 

कानून में क्या है?
कानून कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239ए के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। कानून के उद्देश्यों में कहा गया है कि उक्त कानून विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा।

Comment here