दिल्ली/एन.सी.आर.

नाइट कर्फ्यू में कहां से और कैसे बनवायें ई-पास, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है। देशभर के साथ ही दिल्ली में भी कोविड-19 मामलों में भारी उछाल आया। इसको देखते हुए एहतियातन केजरीवाल सरकार ने ये कदम उठाया है। दिल्ली में […]

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है। देशभर के साथ ही दिल्ली में भी कोविड-19 मामलों में भारी उछाल आया। इसको देखते हुए एहतियातन केजरीवाल सरकार ने ये कदम उठाया है। दिल्ली में वायरस की चैथी लहर के बीच टीकाकरण को गति देने के लिए, कोरोना टीकाकरण केंद्रों को आज से 24 घंटे के लिए चालू कर दिया गया है। हालाँकि, 10 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के बाद, दिल्ली में रात में टीकाकरण के लिए जाने वालों को अपने साथ ई-पास ले जाना आवश्यक होगा।

कर्फ्यू के दौरान किसे दी गई है छूट?
गर्भवती महिलाओं और उपचार की मांग करने वाले रोगियों को दिल्ली में रात के समय यात्रा के लिए छूट दी गई है।
निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को छूट दी गई है, लेकिन रात के कर्फ्यू के दौरान शहर में यात्रा करने के लिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।
हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रात में यात्रा के लिए वैध टिकट दिखाने की आवश्यकता है।
आवश्यक कर्मचारियों या आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वालों को छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे से 5 बजे के बीच यात्रा के लिए ई-पास ले जाना अनिवार्य है।
प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को रात के कर्फ्यू के दौरान काम करने के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी।
रात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वालों को रात के कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण केंद्रों या अस्पतालों की यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी।

कैसे बनवायें ई-पास?
यदि आप शहर में या दिल्ली से बाहर जाने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको रात में बाहर जाने के लिए छूट प्राप्त करने के लिए एक ई-पास प्राप्त करना होगा।  ई-पास बनवाने के लिए दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (https://delhi.gov.in) पर जाएं और होम पेज पर अप्लाई फॉर ई-पास (Click Here to Apply for ePass for Night Curfew) पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी।

फॉर्म भरने के बाद आपको दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। शहर में या राज्य की सीमा पर रात के कर्फ्यू के दौरान ई-पास को डाउनलोड कर, रात के समय यात्रा करने पर दिखाना आवश्यक होगा।

कौन-कौन कर सकता है अप्लाई? 
बता दें यह ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी की जाएगी, जिसमें ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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